EPFO EDLI Scheme: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आप EPFO से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। हाल ही में सरकार ने EDLI योजना में बड़े बदलाव किए हैं, जो कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत लेकर आए हैं। इस बदलावों के बाद अब PF खाते में पैसे न होने के बावजूद भी नॉमिनी को कम से कम ₹50,000 का बीमा लाभ मिलेगा। इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि EDLI योजना क्या है, इसमें क्या नए नियम जोड़े गए हैं, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और ये बदलाव आपके परिवार के भविष्य को कैसे सुरक्षित बनाते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को क्या आर्थिक सहारा मिलेगा, तो यह लेख आपके लिए पूरी तरह उपयोगी साबित होगा। तो सबसे पहले जानतें है EDLI योजना क्या है:
EDLI योजना क्या है?
आपको बतादें की EDLI योजना (Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के निधन की स्थिति में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारी के पीएफ खाते से जुड़ी सेवा के आधार पर उसके नॉमिनी को अधिकतम ₹7 लाख तक की बीमा राशि दी जाती है। लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार यदि कर्मचारी के पीएफ खाते में शून्य बैलेंस भी हो, तब भी नॉमिनी को न्यूनतम ₹50,000 मिलेंगे।
सरकार ने EDLI में क्या बदलाव किए हैं?
EPFO की EDLI योजना में सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब अगर कर्मचारी की मौत आखिरी सैलरी मिलने के 6 महीने के भीतर होने पर भी नॉमिनी को बीमा लाभ मिलेगा। यानी PF खाते में ₹50,000 न होने पर भी न्यूनतम ₹50,000 की बीमा राशि दी जाएगी। पहले खाते में यह राशि होना जरूरी था। साथ ही, अब दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का गैप सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। इन बदलावों से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और अचानक मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी, भले ही PF में पर्याप्त पैसा न हो।
इन लोगों को मिलेगा नया लाभ
अगर किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार आर्थिक संकट में आ सकता है। EDLI स्कीम के नए बदलावों से अब हर कर्मचारी के परिवार को न्यूनतम ₹50,000 का लाभ मिलेगा, भले ही PF बैलेंस कम हो। इसके अलावा, नौकरी बदलने के दौरान 60 दिनों तक का गैप भी अब स्वीकार्य होगा, जिससे अधिक लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यह स्कीम अब उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी, जिनकी आमदनी सीमित है। ऐसे में यह बदलाव परिवार की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है।
क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है?
EDLI योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर नॉमिनी या कानूनी वारिस बीमा क्लेम कर सकता है। इसके लिए उन्हें नजदीकी EPFO कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों में मृतक कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, फॉर्म 5(IF), आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नॉमिनी की पहचान शामिल है। अगर नॉमिनी तय नहीं है, तो कानूनी वारिस को वारिस प्रमाणपत्र भी देना होगा। सभी दस्तावेज़ों को सही तरीके से भरकर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने पर प्रक्रिया शुरू होती है और जांच के बाद बीमा राशि जारी की जाती है।
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